- - एकेडमिक भत्ता नहीं देने संबंधित राज्य सरकार का आदेश रद्द.
- - एकेडमिक भत्ता के लिए 70 प्रोफेसर ने दायर की थी याचिका.
Ranchi: रिम्स में डेपुटेशन पर काम कर रहे राज्य सरकार के कर्मी, जो प्रोफेसर पद पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी अब एकेडमिक भत्ता मिलेगा. हाई कोर्ट ने रिम्स में कार्यरत इन कर्मियों को एकेडमिक भत्ता नहीं देने के राज्य सरकार के वर्ष 2019 के आदेश को रद्द कर दिया है.
जानकारी के मुताबिक रिम्स की गवर्निंग बॉडी ने वर्ष 2018 में निर्णय लेते हुए इन कर्मियों (प्रोफेसर) को भी एकेडमिक भत्ता देय बताया था, जिसे वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने खारिज कर दिया था.
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प्रार्थियों ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सरकार के आदेश को चुनौती दी थी. मामले में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम ने कोर्ट को बताया कि रिम्स में कार्यरत सरकार के कर्मी प्रोफेसर पद पर कार्य कर रहे हैं और यह टीचिंग का भी काम करते हैं. इसलिए एकेडमिक भत्ता पर इनका क्लेम बनता है. जैसा कि एम्स में मिलता है.
पूर्व में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था. जिस पर शुक्रवार (एक मई) कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. मामले में डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा एवं अन्य के अलावा पारस नाथ राम यानी कुल 70 प्रोफेसर ने हाई कोर्ट में एकेडमिक भत्ता के लिए याचिका दाखिल की थी.
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