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अवैध क्वार्ट्ज खनन पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, कहा- अविलंब लगे रोक

पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला स्थित जंगलों में क्वार्ट्ज पत्थर के अवैध खनन और हाथियों की सुरक्षा पर उठते सवाल पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है. चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने उक्त जंगल क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर संबंधित विभाग से जवाब मांगा है.
 

Ranchi: पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला स्थित जंगलों में क्वार्ट्ज पत्थर के अवैध खनन और हाथियों की सुरक्षा पर उठते सवाल पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है. चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने उक्त जंगल क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर संबंधित विभाग से जवाब मांगा है. 

 

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, वन विभाग, खान विभाग, पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से जवाब तलब किया है. बता दें, मामले में निरमा देवगम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. खंडपीठ ने मामले में मौखिक तौर कहा कि हर हाल में अवैध खनन पर रोक लगाना जरूरी है. अवैध खनन रोकने पर सरकार सकारात्मक कदम नहीं उठाती है, तो कोर्ट इस मामले को अपने स्तर से देखेगी. जिसका परिणाम दोषी अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा.

 

मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी. इससे पहले मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि उक्त क्षेत्र में अवैध खनन जारी है.  इसके रोकथाम के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है. जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है. 

 


साथ ही आरोप लगाया गया कि विभागीय अधिकारियों से खनन माफिया को संरक्षण मिल रहा है. जिससे अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही हैं. इस क्षेत्र में अवैध खनन के जारी रहने से क्षेत्र में घूमने वाले हाथियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है.

 

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