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झारखंड : पब्लिक प्लेस में शराब पी तो खैर नहीं, लगेगा 1 लाख तक जुर्माना, गाड़ी भी होगी जब्त

झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है.
 

Ranchi :  झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है. अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीता पकड़ा गया, तो उससे पांच हजार से एक लाख तक का जुर्माना लिया जाएगा. पुलिस को अधिकार दिया गया है कि वह शराब पीने के दौरान इस्तेमाल किए गए वाहन को जब्त कर सकती है.

क्या है प्रावधान

- जुर्माने की राशि : पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपये, दूसरी बार 20,000 रुपये और लगातार उल्लंघन करने पर 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा. 
- वाहन जब्त :  पुलिस को अधिकार दिया गया है कि वह शराब पीने के दौरान इस्तेमाल किए गए वाहन को जब्त कर सकती है. 

 

सरकार का उद्देश्य

- सार्वजनिक स्थलों पर शांति और व्यवस्था : सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर शांति और व्यवस्था बनाए रखना है.
- नियम सभी के लिए बराबर : पुलिस का कहना है कि नियम सभी के लिए बराबर है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा. 

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