Ranchi: राजनीतिक दलों को चंदा देकर इनकम टैक्स चोरी करने वालों में झारखंड-बिहार के कई चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) भी शामिल है. टैक्स चोरी के इस गिरोह में शामिल CA ने पेशेवर लोगों को राजनीतिक चंदा के नाम टैक्स चोरी में मदद करने के अलावा खुद भी आयकर अधिनियमन 1961 की धारा आयकर अधिनियमन 1961 की धारा 80GGB/80GGC का गलत लाभ लिया है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए आयकर विभाग ने Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) से शिकायत कर संबंधित CA का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा किया है.
राजनीतिक दलों को चंदा (Donation) देकर इनकम टैक्स चोरी करने के दौरान अब तक झारखंड-बिहार-नेपाल बार्डर के आसपास के करीब 500 प्रोफेशनल्स की पहचान की जा चुकी है. इसमें राजनीतिक दलों को चंदा देकर टैक्स चोरी करने वाले CA की संख्या करीब 10% है.
झारखंड आयकर (अनुसंधान) विभाग द्वारा जारी जांच के दौरान CA द्वारा युवा पेशवरों को राजनीतिक चंदा के नाम पर टैक्स चोरी करने के लिए प्रेरित करने के अलावा ख़ुद भी इसका लाभ उठाने का मामला पकड़ में आया है.
आयकर विभाग द्वारा जारी सम्मन के आलोक में पूछताछ के लिए हाजिर हुए CA ने ख़ुद भी आयकर अधिनियमन 1961 की धारा 80GGB/80GGC का गलत लाभ लेने की बात स्वीकार की है. राजनीतिक चंदा के नाम पर टैक्स चोरी करने वाले कुछ CA देश के बड़े प्रतिष्ठानों में लाखों के पैकेज पर कार्यरत हैं.
पूछताछ के दौरान खुद भी टैक्स चोरी करने वाले झारखंड-बिहार के CA के मामले में कई रोचक तथ्य सामने आये हैं. जांच में पाया गया कि राजनीतिक चंदा में 5% प्रतिशत कमीशन काटकर गुजरात की आम जनमत पार्टी ने CA को हवाला के माध्यम से बाकी पैसा वापस किया है.
कुछ CA ने आम जनमत पार्टी द्वारा लौटायी गयी रकम अपने माता-पिता के खाते में जमा करवायी है. इसके अलावा कुछ CA ने अपने ही बैंक अकाउंट में नकद जमा करवा लिया है. आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने संबंधित CA के परिजनों और अपने खाते में पैसा वापस जमा कराये जाने की पुष्टि के बाद Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) से CA के खिलाफ शिकायत की है. साथ ही ICAI के निदेशक (Discipline) से संबंधित CA के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की है.
क्या है नियम
ICAI ने CA के लिए कुछ खास आचार संहिता (Code of conduct) बनाया है. इसके तहत CA को पेशे की नैतिकता और विश्वसनीयता बनाये रखना है. सभी CA को इस आचार संहिता का पालन करना पड़ता है.
आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले CA के खिलाफ Chartered Accountants Act 1949 में Professional Misconduct के तहत अनुशासनिक कार्रवाई करने का प्रावधान है. ICAI को CA के खिलाफ मिली शिकायत पर सभी पक्षों को सुनने के बाद जुर्माना लगाने और लाइसेंस रद्द करने का दंड देने का अधिकार है.
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