Ranchi : झारखंड शराब घोटाले के आरोपी छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर एसीबी की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने नवीन केडिया की जमानत याचिका खारिज कर दी.
इससे पूर्व एक अप्रैल को कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नवीन केडिया को जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी.
नवीन केडिया को एसीबी ने पिछले माह गिरफ्तार किया था. वह अभी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं. इस मामले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे भी अभी जेल में बंद है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है., जिस पर फैसला आना बाकी है.
बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने भी नवीन केडिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, उस समय वह फरार चल रहा था. हालांकि बाद में सरेंडर करने के दौरान एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट में पेशी के बाद एसीबी ने उसे 5 दिनों की रिमांड पर लिया था, जहां से बाद में उसे जेल भेज दिया गया.
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दरअसल, नवीन केडिया पर पूर्व की उत्पाद नीति के दौरान झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति का आरोप है. नवीन केडिया को 7 जनवरी 2026 को गोवा से गिरफ्तार किया गया था और 9 जनवरी 2026 को गोवा की अदालत ने उन्हें चार दिन की अंतरिम जमानत दी थी.
अंतरिम जमानत की शर्तों में यह स्पष्ट था कि नवीन केडिया को 12 जनवरी 2026 तक ACB, रांची के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा, जिसके बाद उसे पुलिस हिरासत में लिया जाना था. लेकिन आरोपी ने न तो एसीबी के समक्ष आत्मसमर्पण किया और न ही झारखंड की अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर जमानत याचिका दायर की.
इसके बजाय, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 के तहत अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि पहली पेशी के लिए भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है.
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