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झारखंड में नगर निकाय चुनाव: नए नियमों के साथ शुरू हुई तैयारी

Ranchi: झारखंड में नगर निकाय चुनाव 2025-26 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़े दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. नई गाइडलाइन के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे हैं और उनकी अंतिम संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है, वे चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे.

 

नए नियमों के प्रमुख बिंदु


- दो से अधिक बच्चा होने पर उम्मीदवार अयोग्य होगा
- गोद लिए गए बच्चे और जुड़वां संतान भी कुल संतानों में गिने जाएंगे
- 9 फरवरी 2013 से पहले के लंबित कर पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन मूल राशि + सरल ब्याज का भुगतान अनिवार्य रहेगा
- वर्ष 2024-25 तक का टैक्स क्लियर होना जरूरी है
- स्वघोषणा पत्र में गलत जानकारी देने या सत्यापन में गड़बड़ी पाए जाने पर नामांकन सीधे रद्द कर दिया जाएगा

 

नगर निकाय चुनाव की तैयारी

 

- पहली बार राज्यभर के सभी नगर निकायों में चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे
- तैयारियां अंतिम चरण में हैं
- राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं.

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