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दलबदल मामला: बाबूलाल के बीजेपी में शामिल होने को लेकर स्पीकर कोर्ट में 6 और 9 मई को होगी सुनवाई

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Ranchi: झारखंड विधानसभा में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में दसवीं अनुसूची से संबंधित मामले में 6 मई और 9 मई को सुनवाई होगी. दोनों दिन दोपहर 12.30 बजे विधानसभा सचिवालय स्थित न्यायाधिकरण के कमरा नंबर GW-42 में वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई होगी. इससे पहले 9 फरवरी को बाबूलाल के दलबदल मामले को लेकर लेकर सुनवाई हुई थी.

बाबूलाल के वकील ने चारों मामलों की सुनवाई एक साथ करने की अपील की थी

पिछली सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के वकील ने स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो से आग्रह किया कि बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज चारों मामलों की सुनवाई एक साथ की जाये, क्योंकि सभी मामले एक ही प्रवृत्ति के हैं. इसपर स्पीकर ने कहा कि किस मामले की कब सुनवाई करनी है, यह उनका अधिकार क्षेत्र है. इसके बाद बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता ने कहा कि वह एक मामले में बहस की तैयारी के लिए समय चाहते हैं. इसपर स्पीकर ने कहा कि उन्हें अगली सुनवाई का समय बाद में बता दिया जाएगा. इसे भी पढ़ें-बढ़">https://lagatar.in/bjp-mla-samri-lals-troubles-may-increase-hc-seeks-list-of-witnesses-from-suresh-baitha/">बढ़

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क्या है मामला

गौरतलब है कि विधानसभा में दल-बदल मामले में बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ शिकायत की गई है. तीनों ने पिछला विधानसभा चुनाव झाविमो के सिंबल पर लड़ा था. बाद में बाबूलाल मरांडी ने प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को पार्टी से निष्कासित कर दिया. इसके बाद उन्होंने झाविमो का भाजपा में विलय कर दिया. भाजपा ने उन्हें विधायक दल का नेता बना दिया, लेकिन विधानसभा से इसकी मान्यता नहीं मिली. मरांडी के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की गई. इधर प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय किया. दोनों विधायकों के खिलाफ भी शिकायतें हुई. इसे भी पढ़ें-खरसावां">https://lagatar.in/kharsawan-nomination-of-two-candidates-rejected-for-the-post-of-chief-in-scrutiny/">खरसावां

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