के व्यवसायी लाला खान हत्याकांड के आरोपी अशरफ़ अली उर्फ़ राजू झरी को ज़मानत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. अशरफ़ अली की ज़मानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुभाष चांद की कोर्ट में सुनवाई हुई. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अशरफ़ अली को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है. इसे भी पढ़ें - सुप्रिया">https://lagatar.in/shashi-tharoor-gave-a-sarcastic-reply-to-the-trollers-on-the-viral-video-with-supriya-sule-who-are-you-your-name-is-what/">सुप्रिया
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जमानत अर्ज़ी खारिज होने से अशरफ अली को बड़ा झटका लगा
हाईकोर्ट के प्रार्थी अशरफ़ अली की ओर से डी के मलित्यार ने पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक विनीत वशिष्ठ ने पक्ष रखते हुए बचाव पक्ष की दलीलों का पुरज़ोर विरोध किया. सरकार के विरोध के बाद अदालत ने अशरफ़ अली को बेल देने से इनकार कर दिया. इससे पहले लाला खान हत्याकांड के एक अन्य आरोपी डब्लू अंसारी को हाईकोर्ट से बेल मिल चुकी है. जमानत अर्ज़ी खारिज होने से अशरफ अली को बड़ा झटका लगा है. इसे भी पढ़ें - ST">https://lagatar.in/apart-from-st-sc-obc-and-minority-children-will-also-go-abroad-for-higher-education-proposal-ready-approval-will-be-taken-from-cabinet/">STके अलावा SC, OBC और अल्पसंख्यक बच्चे भी उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे विदेश, प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट से ली जाएगी स्वीकृति
12 मई 2021 को की गई थी हत्या
बता दें कि धनबाद जिला के वासेपुर में दिनदहाड़े गोली मारकर जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या कर दी गयी थी. यह घटना बुधवार 12 मई 2021 को बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के जब्बार मस्जिद के पास हुई थी. जहां दिनदहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने जमीन कारोबारी लाला खान को गोली मार दी गई थी. घटना स्थल पर ही लाला की मौत हो गयी थी. इसे भी पढ़ें - रुचि">https://lagatar.in/ruchi-soyas-great-entry-in-the-stock-market-listing-of-shares-at-31-percent-premium/">रुचिसोया की शेयर बाजार में शानदार एंट्री, 31 फीसदी प्रीमियम पर शेयर की लिस्टिंग [wpse_comments_template]

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