Sahibganj/Godda: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है. विदेशी नागरिक, चाहे वे कानूनी या अवैध रूप से भारत में रह रहे हों, मतदाता के रूप में पंजीकरण के योग्य नहीं हैं. उन्होंने कहा कि नागरिकता संबंधी झूठी घोषणा करना कानून के तहत दंडनीय अपराध है.
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संथाल परगना दौरे के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने साहेबगंज के बरहरवा और गोड्डा के सुंदरपहाड़ी प्रखंड में बीएलए-2 प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाने के लिए बीएलओ और बीएलए-2 की भूमिका महत्वपूर्ण है.
उन्होंने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची में एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट और रिफ्यूज टू साइन श्रेणी के मतदाताओं को शामिल नहीं किया जाएगा. यदि किसी विदेशी नागरिक ने गलत जानकारी देकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य शुद्ध और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार करना है. एएसडीडी सूची सभी मतदान केंद्रों, पंचायत भवनों और शहरी निकाय कार्यालयों में प्रकाशित की जाएगी और 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची के साथ राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराई जाएगी.
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