Ranchi : बोकारो ट्रेजरी घोटाले के आरोपी लेखा शाखा के ASI अशोक भंडारी, गृह रक्षक सतीश कुमार और काजल मंडल की जमानत याचिका पर सीआईडी की विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दरअसल यह मामला बोकारो ट्रेजरी से 11 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है. बोकारो एसपी कार्यालय के लेखा शाखा में सबसे पहले अवैध वेतन निकासी का मामला सामने आया था. एजी की रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद वित्त विभाग ने जांच के आदेश दिए थे.
मामले की जांच के बाद बोकारो में प्राथमिकी दर्ज हुई थी और लेखा शाखा से मुख्य आरोपी कौशल पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. इसके बाद अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. बोकारो के बाद हजारीबाग. चाईबासा ,रांची और रामगढ़ ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला सामने आया था.
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