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हाईकोर्ट के फैसले के बाद ACP व MACP लाभ पर लगी शर्तें हटीं

झारखंड पुलिस के हजारों जवानों और कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. पुलिस मुख्यालय ने एसीपी (Assured Career Progression) और एमएसीपी (Modified Assured Career Progression) योजना के लाभ को लेकर पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश को निरस्त कर दिया है. अब पुलिसकर्मियों को वित्तीय उन्नयन का लाभ देने में पदोन्नति से जुड़ी अनिवार्य योग्यताएं बाधा नहीं बनेंगी.
 

Ranchi: झारखंड पुलिस के हजारों जवानों और कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. पुलिस मुख्यालय ने एसीपी (Assured Career Progression) और एमएसीपी (Modified Assured Career Progression) योजना के लाभ को लेकर पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश को निरस्त कर दिया है. अब पुलिसकर्मियों को वित्तीय उन्नयन का लाभ देने में पदोन्नति से जुड़ी अनिवार्य योग्यताएं बाधा नहीं बनेंगी.

 

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट के फैसले और विधि विभाग की राय के आधार पर 17 नवंबर 2021 को जारी आदेश को वापस ले लिया गया है. उक्त आदेश में एसीपी और एमएसीपी का लाभ देने के लिए पदोन्नति के समतुल्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण और अन्य पात्रता शर्तों को आवश्यक माना गया था.

 

 

हाईकोर्ट ने क्या कहा

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि एसीपी योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों को वित्तीय राहत देना है, जिन्हें लंबे समय तक पदोन्नति नहीं मिल पाती. यह योजना वास्तविक पदोन्नति नहीं, बल्कि केवल वित्तीय उन्नयन प्रदान करती है. इसलिए अगले पद के लिए निर्धारित उच्च शैक्षणिक योग्यता या अन्य पात्रता शर्तों को एसीपी लाभ देने में लागू नहीं किया जा सकता.

 

सभी पात्र पुलिसकर्मियों को मिलेगा लाभ

नए आदेश में राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों को एसीपी/एमएसीपी का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए पदोन्नति से संबंधित अनिवार्य योग्यता, पात्रता या प्रशिक्षण की शर्तों को आधार नहीं बनाया जाएगा. पात्र कर्मियों को नियमानुसार वित्तीय लाभ सुनिश्चित किया जाएगा.

 

लंबे समय से चल रही थी मांग

पुलिसकर्मी संगठनों की ओर से लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही थी कि एसीपी और एमएसीपी लाभ देने में अनावश्यक शर्तों को समाप्त किया जाए. हाईकोर्ट के फैसले के बाद पुलिस मुख्यालय के इस आदेश को हजारों पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

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