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गुरुवार से शुरू हो सकता है होल्डिंग टैक्स कलेक्शन, चार गुना बढ़ेंगे कॉमर्शियल बिल्डिंग टैक्स

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Jayantey Vikash Ranchi: राजधानी रांची में होल्डिंग टैक्स की नई दर प्रभावी हो रही है. रांची नगर निगम क्षेत्र में एक लाख 80 हजार हाउस होल्डर्स हैं. बढ़ी हुई दर का सीधा असर उनपर पड़ेगा, जो होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं. इनमें आवासीय फ्लैट सिंगल मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं. तीनों के लिए होल्डिंग टैक्स की अलग-अलग दर तय की गई है. गुरुवार से टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. रांची">https://lagatar.in/category/jharkhand/south-chotanagpur-division/ranchi/">रांची

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नए नियम से ऐसे बढ़ेगा टैक्स का बोझ

फर्ज कीजिए वार्ड नंबर 20 में मुख्य सड़क पर स्थित पक्का आवासीय घर का सर्किल रेट 3,153 रुपये प्रति वर्गफीट है. ऐसे में 1000 वर्गफीट में बने भवन का कैपिटल वैल्यू 48,18,000 रुपये. होगा. इसका 0.075% प्रतिशत होल्डिंग टैक्स देना होगा. मतलब सालाना 2,364 रुपये टैक्स लगेगा, जो वर्तमान टैक्स से 348 रुपये अधिक है. यह वर्तमान टैक्स का 15 प्रतिशत से अधिक है. इसी तरह मुख्य सड़क पर स्थित पक्का व्यावसायिक भवन का सर्किल रेट 9,188 रुपये प्रति वर्गफीट है. ऐसे में 1000 वर्गफीट में बने भवन का कैपिटल वैल्यू 91,88,000 रुपये होगा. इसका 0.15% होल्डिंग टैक्स देना होगा, जो करीब 13,782 रुपये सालाना होता है. वर्तमान नियम से जिस व्यवसायिक भवन का टैक्स 3,456 रुपये होता है. अब उस भवन का टैक्स 13,782 रुपये देने होंगे.

पिछले 40 दिनों से टैक्स वसूली का काम बंद

वित्तीय वर्ष 2021-22 के समापन के साथ ही रांची में टैक्स वसूली पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी थी. सरकार की ओर से कहा गया था कि अब सर्किल रेट के आधार पर टैक्स की वसूली होगी. इसलिए नये प्रावधानों के लागू होने के बाद ही टैक्स वसूली का कार्य शुरू होगा. इस कारण एक अप्रैल से लेकर अब तक यानी पिछले 40 दिनों से टैक्स वसूली का काम बंद है. अब नये नियमों के तहत गुरुवार से रांची शहर में टैक्स कलेक्शन का काम शुरू होने की संभावना है. इसके लिए नगर निगम ने तैयारी कर ली है. सभी टैक्स कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे वार्डों में जाकर लोगों को नये टैक्सेशन प्रणाली की जानकारी दें. इसे भी पढ़ें-राजद्रोह">https://lagatar.in/after-ban-on-sedition-law-rahul-gandhi-said-speaking-truth-is-patriotism-not-sedition-attacked-modi-government/">राजद्रोह

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नयी नियमावली में महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग, थर्ड जेंडर और सेना से जुड़े लोगों को टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट रांची सहित राज्य के सभी नगर निकायों में अब होल्डिंग टैक्स का निर्धारण सड़क की चौड़ाई के बजाय सर्किल रेट के आधार पर होगा. नयी नियमावली के तहत व्यावसायिक व आवासीय भवनों के टैक्स में वृद्धि होने की संभावना है. वहीं, नयी नियमावली में महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग, थर्ड जेंडर व सेना से जुड़े लोगों को टैक्स में पांच प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की गयी है.

स्लम बस्ती के 350 वर्गफीट तक के मकान होंगे टैक्स फ्री

नयी नियमावली में स्लम क्षेत्र में 350 वर्गफीट तक में बने भवनों को टैक्स फ्री किया गया है. ऐसे भवनों से निगम किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेगा. ज्ञात हो कि पूर्व में केवल 250 वर्गफीट तक के मकान को ही होल्डिंग टैक्स में छूट मिलती थी. [wpse_comments_template]  

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