Ranchi News : झारखंड के शहरी निकाय क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों में काम कर रहे पारा शिक्षकों को अब वर्ष 2023 से लंबित 4 प्रतिशत मानदेय वृद्धि मिल सकेगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था को मंजूरी दे दी है.
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विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद सरकार के सचिव उमा शंकर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. यह व्यवस्था नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के स्कूलों में काम करने वाले सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों) के लिए की गई है.
दरअसल, वर्ष 2021 की सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली में संशोधन कर शहरी निकाय क्षेत्रों के पारा शिक्षकों के लिए प्रशासनिक और अनुशासनिक प्राधिकार तय किया गया था. लेकिन शहरी निकायों में चुनाव नहीं होने के कारण वर्ष 2023 से मिलने वाली 4 प्रतिशत मानदेय वृद्धि अटकी हुई थी.
इस समस्या को दूर करने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) के राज्य परियोजना निदेशक ने सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव भेजा था. सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मानदेय वृद्धि देने का रास्ता साफ कर दिया है.
मानदेय वृद्धि देने से पहले संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला कार्यकारिणी समिति से मंजूरी लेना जरूरी होगा. मंजूरी के बाद शिक्षकों को बढ़ा हुआ मानदेय दिया जा सकेगा.
सरकार ने कहा है कि यह व्यवस्था अस्थायी और अंतरिम होगी. शहरी निकायों में चुनाव होने के बाद इस व्यवस्था के तहत दी गई मानदेय वृद्धि की घटनोत्तर स्वीकृति ली जाएगी. चुनाव के बाद 24 सितंबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार नियमित प्रक्रिया फिर लागू होगी.
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