Ranchi : झारखंड के वैसे शिक्षक, जिन्हें ग्रेड-वन में प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला था, उन्हें अब प्रोन्नति का लाभ मिलेगा. ऐसे रिटायर्ड शिक्षकों की संख्या करीब 10 हजार है. इन शिक्षकों को पांच से 15 लाख तक का एरियर भुगतान किया जायेगा. इसका लाभ उन रिटायर्ड शिक्षकों को भी मिलेगा, जिनकी मौत हो चुकी है.
दरअसल, वर्ष 1982 से 2012 के बीच जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, वह नियुक्ति के समय अप्रशिक्षित शिक्षक थे. लेकिन नौकरी में आने के बाद उन्होंने प्रशिक्षण पाया. साल 2019 में सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि जो शिक्षक नियुक्ति के समय अप्रशिक्षित थे, लेकिन बाद में प्रशिक्षित बनें, उन्हें नियुक्ति की तिथि से प्रोन्नति और प्रोन्नति का वित्तीय लाभ दिया जायेगा.
इस आदेश के कारण वैसे शिक्षकों को तो लाभ मिला, जो उस वक्त सेवा में थे. लेकिन जो शिक्षक साल 2019 से पहले रिटायर हो चुके थे, या जिनकी मौत हो चुकी थी, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया. अब अदालती आदेश के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि रिटायर्ड या मृत शिक्षकों को भी ग्रेड-वन में प्रोन्नति का लाभ मिलेगा.
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