Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 40 हजार पारा शिक्षकों के पक्ष में फैसला दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सहायक आचार्य नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्त किया जाए. इस फैसले के बाद राज्य के पारा शिक्षकों का सहायक आचार्य बनने का रास्ता साफ हो गया है.
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए पदों की गणना चार सप्ताह में पूरी करें और अगले दस सप्ताह के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करें.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान पारा शिक्षकों की तरफ से बताया गया कि राज्य में करीब डेढ़ लाख सहायक आचार्य की जरूरत है. प्राथमिक स्कूलों में करीब 83 हजार और उच्च प्राथमिक कक्षा में 37 हजार स्वीकृत हैं.
उल्लेखनीय है कि गत 29 अप्रैल को राज्य सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार व इरफान अंसारी और पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के बीच एक वार्ता हुई थी. इस वार्ता बैठक में मौजूद विभागीय सचिव ने पारा शिक्षकों को आश्वस्त किया था कि कोर्ट के फैसले के अनुसार सहायक आचार्य नियुक्ति में पारा शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी.
इसके अलावा विभागीय स्तर पर होने वाली परीक्षा के जरिए भी पारा शिक्षक सहायक आचार्य पद पर नियुक्त हो सकते हैं.


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