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NGT के आदेश का उल्लंघन करने पर झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भरा जुर्माना

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश का पालन नहीं करने के कारण पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ा है. यह मामला बेरमो के महुवाटांड़ में अवैध बालू उठाव से जुड़ा है.
 

Ranchi : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश का पालन नहीं करने के कारण पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ा है. यह मामला बेरमो के महुवाटांड़ में अवैध बालू उठाव से जुड़ा है.

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अवैध बालू उठाव का मामला

एनजीटी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किए थे, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसका पालन नहीं किया. इसके परिणामस्वरूप बोर्ड को जुर्माना भरना पड़ा. इससे पहले भी कई बार अवैध बालू उठाव के मामले सामने आ चुके हैं.
 

क्या कहा है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने

जुर्माना देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में, मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी क्षेत्र पीठ, कोलकाता ने अपने आदेश दिनांक 18 अगस्त 2025 के तहत प्रतिवादी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है और उक्त राशि रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, कोलकाता के पास जमा करने का निर्देश दिया है. उक्त आदेश के अनुपालन में मात्र 5000 रुपये (पांच हजार रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया जा रहा है.

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