- कुछ कारणों से 984 मतदाताओं को वोट देने से रोका गया
- चुनाव समिति ने 3069 मतदाताओं का नाम स्वीकृति के लिए स्टेट बार काउंसिल को भेजा था
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव में चुनाव समिति द्वारा स्वीकृति के लिए भेजे गए 3069 मतदाताओं (अधिवक्ताओं) में से स्टेट बार काउंसिल ने 2085 (अधिवक्ताओं) वोटरों को स्वीकृति दी है. 984 वोटरों को वोट देने से रोक दिया गया है.
झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है. मतदाता सूची पूर्ण रूपेण तैयार करने का कार्य जारी है. इसी की कड़ी में झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की चुनाव समिति ने 3069 मतदाताओं की सूची स्वीकृति के लिए झारखंड स्टेट बर काउंसिल को भेजी थी. काउंसिल ने विचार करने के बाद 3069 में से 2085 मतदाताओं की सूची पर स्वीकृति दी है.
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अब मतदाता सूची को लेकर अधिवक्ताओं से आपत्तियां मांगी जाएगी. इसके बाद मतदाताओं की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी. यहां बता दें कि जिन अधिवक्ताओं ने दिसंबर 2025 तक का सदस्यता शुल्क 5 अगस्त 2026 तक जमा करा दिया है, उन मतदाता का नाम चुनाव समिति की ओर से स्टेट बार काउंसिल को स्वीकृति के लिए भेजा गया था.
उल्लेखनीय है कि एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव 21 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. 22 अगस्त को मतगणना होगी. झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की चुनाव समिति ने 31 जुलाई 2026 को चुनाव संबंधी अधिसूचना में संशोधन किया है.
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