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कर्नाटक हाईकोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, BJP नेता की मानहानि याचिका खारिज

कर्नाटक हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक मानहानि याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका कर्नाटक BJP नेता केशव प्रसाद ने  मानहानि को लेकर दायर किया था. विज्ञापन से जुड़ा मामला है.
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Lagatar Desk: कर्नाटक हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक मानहानि याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका कर्नाटक BJP नेता केशव प्रसाद ने  मानहानि को लेकर दायर किया था. विज्ञापन से जुड़ा मामला है. विज्ञापन के जरिए तत्कालीन बीजेपी सरकार के खिलाफ झूठा संदेश पहुंचाने का आरोप लगाया था.

 

राहुल गांधी ने याचिका के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में जस्टिस सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली. मंगलवार को हुई सुनवाई में जस्टिस सुनील दत्त ने याचिका को खारिज कर दिया.

 

दरअसल, साल 2023 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने इसे अपने सोशल मीडिया में पोस्ट किया था. जिसके बाद बीजेपी नेता केशव प्रसाद ने राहुल गांधी के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज कराई थी. जिसे बाद में राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस पूरे मामले में मौजूदा सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को 1 जून 2024 को ही मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत मिल चुकी है. 
 

 


बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि साल 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने विज्ञापनों और कैंपेनिंग नारों के जरिए, उस समय सत्ता में काबिज बीजेपी पर सरकारी कामों को पूरा करने के लिए ठेकेदारों पर दूसरों से 40 प्रतिशत तक कमीशन लेने का जिक्र किया था. केशव प्रसाद का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत अन्य पार्टी नेताओं पर विज्ञापन के माध्यम से झूठा आरोप लगाया था. साथ ही झूठे विज्ञापन को जनता के बीच पहुंचाया. इसी के खिलाफ उन्होंने मानहानि की याचिका दायर किया था.

 

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