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केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल में शामिल होना गैरकानूनी

New Delhi : केरल हाईकोर्ट ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल/भारत बंद पर बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी किसी भी हड़ताल में शामिल नहीं हो सकते. सरकारी कर्मचारियों का भारत बंद में शामिल होना गैरकानूनी है. उच्च न्यायालय ने सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी भारत बंद में भाग लेने से मना करने का आदेश जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस भारत बंद को अवैध करार दिया है. जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारी भाग ले रहे हैं.

सामान्य जनजीवन प्रभावित

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा सोमवार से आहूत दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा. कुछ जिलों में परिवहन सेवाएं प्रभावित हुईं, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा और सियालदह खंडों के कुछ रेलवे स्टेशनों पर सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और ट्रेन की आवाजाही रोक दी. हालांकि, रेलवे अधिकारियों ने कहा कि अब तक किसी बड़े व्यवधान की कोई खबर नहीं है.

केरल में हड़ताल से जनजीवन प्रभावित

केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के एक संयुक्त मंच द्वारा आहूत दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत सोमवार को केरल में लगभग सभी संस्थान बंद नजर आ रहे हैं. सरकार की जन-विरोधी आर्थिक नीतियों तथा श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच और विभिन्न क्षेत्रों के स्वतंत्र श्रमिक संगठनों ने दो दिन की हड़ताल का आह्वान किया है.

आवश्यक सेवाएं जारी

सरकार द्वारा संचालित केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसें सड़कों से नदारत रहीं, जबकि टैक्सी, ऑटो-रिक्शा और निजी बसें भी राज्यभर में नजर नहीं आईं. ट्रक और लॉरी सहित वाणिज्यिक वाहनों के संचालकों ने भी हड़ताल के प्रति एकजुटता व्यक्त की है. हड़ताल के दौरान हालांकि दूध, समाचार पत्र, अस्पताल, एम्बुलेंस सहित आवश्यक सेवाएं जारी रहीं. इसे भी पढ़ें - Current">https://lagatar.in/the-leased-land-can-now-be-transferred-by-giving-the-current-rate-jiada-workers-will-get-the-benefit-of-seventh-pay-scale/">Current

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