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Patna: खान सर के अंगरक्षकों को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिक खारिज

पटना में कोचिंग सेंटर के बाहर गोलीकांड मामले में शुक्रवार को सिविल कोर्ट पटना में सुनवाई हुई. कोर्ट ने खान सर के दोनों अंगरक्षकों की जमानत याचिक खारिज कर दी, जबकि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत पर फैसला सोमवार तक के लिए टल गयी.
 

Patna: पटना में कोचिंग सेंटर के बाहर गोलीकांड मामले में शुक्रवार को सिविल कोर्ट पटना में सुनवाई हुई. कोर्ट ने खान सर के दोनों अंगरक्षकों की जमानत याचिक खारिज कर दी, जबकि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत पर फैसला सोमवार तक के लिए टल गयी.

 


मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनुराग वर्मा की अदालत में खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिक पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि आरोपियों ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी. खान सर के वकील ने कोर्ट को बताया कि कोचिंग के बाहर झड़प के बाद परिस्थितियां ऐसी हो गयी थी कि अपनी सुरक्षा के लिए फायरिंग करना पड़ा.

 

 

कोर्ट ने वकील के इस दलील को नहीं माना, उन्होंने मामले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए कहा कि दोनों आरोपियों के द्वारा गोली फायर किए जाने की बात स्पष्ट रूप से सामने आई है. ऐसे में उन्हें बेल देने का आधार नहीं बनता. इसके बाद कोर्ट ने दोनों का बेल डिसमिस कर दिया. वकिल ने कुछ समय लेने के लिए कोर्ट को बताया कि उनके सीनियर जो इस केस के मुख्य पैरवीकार हैं, उनकी तबियत खराब है, वो सोमवार को कोर्ट में इस मामले पर बहस करेंगे, लेकिन कोर्ट ने मौजूदा तथ्यों पर फैसला सुनाते हुए दोनों अंगरक्षकों को जमानत देने से इनकार कर दिया.

 


कोर्ट के इस फैसले के बाद खान सर के दोनों अंगरक्षकों को न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा. अब बचाव पक्ष हाई कोर्ट से जमानत लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी.

 

 

वहीं, ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका पर एडीजे-33 की अदालत सुनवाई. सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष की ओर से पेश हुए वकील ने टाइम पीटिशन दाखिल कर अतिरिक्त समय की मांग की. कोर्ट मांग स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित कर दी. बता दें कि रौशन आनंद की बेल याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत  में दाखिल की गयी थी. बाद में यहा मामला एडीजे-33 की कोर्ट में ट्रांस्फर कर दिया गया.

 

 

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