alt="" width="214" height="300" /> Kiriburu : पश्चिम सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) शंकर एक्का ने कोरोना के निरंतर बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर 11 जनवरी से पूरे जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र में धारा-144 लगा दिया है. इस संबंध में आदेश पत्र जारी कर उन्होंने कहा कि धारा-144 लगने के बाद अब पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतः निषेध रहेगा. भीड़ - भाड़ वाले स्थलों और शहरी क्षेत्र, हाट-बाजार, मुख्य चौक-चौराहों, दुकानों आदि में मास्क के साथ-साथ 06 फीट यानि दो गज की सामाजिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा. बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को अपरिहार्य कारणों को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा. इस निषेधाज्ञा के प्रभावी होने के साथ ही बिना किसी पूर्वानुमति के किसी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर धार्मिक सभा, सामूहिक भोज, जुलूस, रैली आदि का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. इसे भी पढ़ें : Global">https://lagatar.in/global-economic-report-indias-economy-will-grow-at-the-rate-of-8-point-7-percent-in-2022-23-there-is-a-possibility-of-global-recession/">Global
Economic Report : वैश्विक मंदी का अंदेशा, भारत की इकोनॉमी 2022-23 में 8.7 फीसदी की दर से करेगी ग्रो उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं और भारतीय दण्ड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. पत्र में कहा गया है कि तीन जनवरी से प्राप्त निदेशानुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में लगातर बढ़ोत्तरी हो रही है, जो कि आमजनों के लिए काफी खतरनाक है. ऐसी परिस्थिति में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और प्रसार का रोकथाम हेतु कोविड- 19 का समुचित व्यवहार का अनुपालन कराना अनिवार्य है. इससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके. अतः अनुमंडल दंडाधिकारी, जगन्नाथपुर, द.प्र.स. की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में दिनांक 11 जनवरी से अगले आदेश तक उक्त निषेधाज्ञा लागू किया जाता है. [wpse_comments_template]

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