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के एन त्रिपाठी की याचिका HC से खारिज, विधायक आलोक चौरसिया के निर्वाचन को वैध करार दिया

 
Ranchi :  पूर्व मंत्री और 2019 विधानसभा चुनाव में मेदिनीनगर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे के एन त्रिपाठी की चुनाव याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. अदालत ने के एन त्रिपाठी की याचिका खारिज करते हुए आलोक चौरसिया के निर्वाचन को वैध करार दिया. इससे पहले न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था. (पढ़ें, सीपीआई(">https://lagatar.in/delegation-of-cpim-leaders-leaves-for-manipur-yechury-said-going-to-show-solidarity/">सीपीआई(

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के एन त्रिपाठी ने आलोक चौरसिया के निर्वाचन को HC  में दी थी चुनौती  

बता दें वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में के एन त्रिपाठी को शिकस्त देकर भाजपा के आलोक चौरसिया ने जीत दर्ज की थी. जिसके बाद के एन त्रिपाठी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अलोक चौरसिया के निर्वाचन को चुनौती दी थी और उनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग की थी. इसे भी पढ़ें : कॉनकोर्ड">https://lagatar.in/strong-listing-of-concord-biotech-in-the-stock-market-listed-at-21-percent-premium/">कॉनकोर्ड

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