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किस विधेयक में क्या किए गए हैं प्रावधान जानिए

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025

•    विश्वविद्यालयों में बीसी, प्रोवीसी, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और वित्तीय सलाहकार जैसे पदों पर नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होगा.
•    विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों व गैर पदों पर बहाली और प्रमोशन का फैसला राज्य सरकार करेगी.
•    सीनेट की अध्यक्षता प्रो-वीसी या उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री करेंगे.
•    सीनेट की बैठक वर्ष में दो बार होगी.

 

झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2025

•    निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की फीस को विनियमित करने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा स्थापित किया जाएगा.
•    शुल्क विनियमन समिति की स्थापना की जाएगी जो फीस संरचना को निर्धारित करेगी और मनमानी फीस को रोकने के लिए काम करेगी.
•    छात्रों के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा.

 

झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025

•    कोचिंग सेंटरों की निगरानी और विनियमन के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय नियामक प्राधिकरण स्थापित किए जाएंगे.
•    सभी कोचिंग सेंटरों, विद्यार्थियों, ट्यूटर्स और मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं के लिए अनिवार्य पंजीकरण प्रणाली लागू की जाएगी.
•    कोचिंग सेंटरों को पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं द्वारा करियर मार्गदर्शन और मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य होगा.

 

झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (विशेष छूट) विधेयक, 2025

•    सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अनुमोदनों और निरीक्षणों से छूट प्रदान की जाएगी.
•    उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए यह विधेयक लाया गया है.

 

झारखंड प्लेटफार्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) विधेयक, 2025

•    गिग श्रमिकों के लिए सभ्य काम सुनिश्चित करने, न्यूनतम पारिश्रमिक स्थापित करने और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक नियामक तंत्र लागू किया जाएगा.
•    गिग श्रमिकों के लिए पंजीकरण प्रणाली लागू की जाएगी और उनके कल्याण के लिए काम किया जाएगा.

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