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कोडरमा : झारखंड में चाइल्ड केयर लीव की सुविधा आज तक नहीं हुई बहाल

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Koderma :  सूचना अधिकार मंच सचिव आरके बसंत ने झारखंड राज्य में चाइल्ड केयर लीव की सुविधा आज तक बहाल ना करने पर पूर्व से लेकर आज तक की सरकारों पर सवाल खड़ा किया है. केंद्र सरकार द्वारा नियम 103 सी 2008 द्वारा 18 वर्ष तक के दो बच्चों की देखभाल, परीक्षा एवं बीमारी में वैतनिक 730 दिनों की छुट्टी का प्रावधान किया है जो महिला कर्मचारियों के साथ ही एकल विधुर एवं तलाकशुदा पुरुष पर भी लागू है. राजस्थान सरकार द्वारा इसके साथ ही 40 परसेंट से अधिक 22 वर्ष तक के विकलांग बच्चे को भी यह सुविधा दी गई है. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा संविदा कर्मियों एवं अस्थाई कर्मियों को भी इस सुविधा से संबंध किया है. इसे भी पढ़ें :लापता">https://lagatar.in/migrant-laborer-went-missing-returned-home-after-7-years/">लापता

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सरकार और विपक्ष के नेताओं से की गई मांग

केंद्रीय कर्मियों के साथ ही अन्य 17 राज्यों में 730 दिनों का वैतनिक चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान है, पर झारखंड को इससे वंचित किया गया है जबकि इस राज्य के बॉर्डर से सटे सभी राज्यों में यह सुविधा मिल रही है. आर के बसंत ने चाइल्ड केयर लीव सुविधा बहाल करने हेतु वरीय पदाधिकारियों के साथ ही सरकार एवं विपक्ष के नेताओं को भी मेल कर इस पर अविलंब निर्णय लेने की मांग की है जो झारखंड राज्य के कर्मियों के हित में है. इसे भी पढ़ें :चांडिल">https://lagatar.in/chandil-the-agitating-displaced-persons-staged-a-fierce-demonstration-in-front-of-the-resettlement-office/">चांडिल

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