हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बंगाल पुलिस की SIT मामले को सीबीआई को सौंप देगी. कोर्ट ने सुनवाई के क्रम में कहा कि सबूतों और घटना का असर बताता है कि राज्य की पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती. हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह 7 अप्रैल तक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करे. इसे भी पढ़ें : चुनावी">https://lagatar.in/speculation-of-election-strategist-prashant-kishor-working-for-congress-in-gujarat-assembly-elections/">चुनावीWest Bengal | Calcutta High Court orders CBI probe in Rampurhat, Birbhum case. Report to be submitted by April 7. SIT was conducting the probe till date
— ANI (@ANI) March">https://twitter.com/ANI/status/1507223605482074123?ref_src=twsrc%5Etfw">March
25, 2022
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कोलकाता हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया
जान लें कि बीरभूम हिंसा में कोलकाता हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी. हालांकि हाईकोर्ट ने पहले खुद सीबीआई जांच की मांग को नकार दिया था और कहा था जांच का पहला मौका राज्य को दिया जाना चाहिए. पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दाखिल की है. इसे भी पढ़ें : [wpdiscuz-feedback id="7lr0cq6lti" question="Please leave a feedback on this" opened="1"]साहिबगंज:">https://lagatar.in/sahibganj-9-highwa-truck-submerged-in-ganga-river-due-to-overturning-of-cargo-ship-many-feared-dead/">साहिबगंज:मालवाहक जहाज के पलटने से गंगा नदी में डूबे 9 हाईवा ट्रक, कई लोगों के मरने की आशंका[/wpdiscuz-feedback]

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