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लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगायी

जानकारी के अनुसार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच 18 जुलाई को सुनवाई कर सकती है.  लालू यादव द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में 2022, 2023 और 2024 में दाखिल की गयी एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गयी थी.
 

 New Delhi/Patna : राजद प्रमुख व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा लैंड फॉर जॉब्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाये जाने की खबर है. दरअसल हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

 

जानकारी के अनुसार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच 18 जुलाई को सुनवाई कर सकती है.  लालू यादव द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में 2022, 2023 और 2024 में दाखिल की गयी एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गयी थी. 

 

हाईकोर्ट ने 29 मई को यह कहते हुए ट्रायल पर रोक लगाने से मना कर दिया था कि इसकी कोई ठोस वजह नहीं है. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की. 

 

 
लैंड फॉर जॉब्स केस वर्ष 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते समय की नियुक्तियों से जुड़ा हुआ है. लालू परिवार पर आरोप है कि जबलपुर स्थित पश्चिम मध्य रेलवे जोन में ग्रुप डी की भर्तियों के बदले  उम्मीदवारों से जमीन ली गयी. उम्मीदवारों ने जमीन यादव परिवार या उनसे जुड़े लोगों के नाम पर ट्रांसफर की.  


 
लालू प्रसाद यादव ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके विरुद्ध जांच बिना अनुमति के की जा रही है. यह कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है. लालू यादव ने इसे राजनीतिक बदले की भावना और उनके मौलिक अधिकारों का हनन बताया. उन्होंने कोर्ट से कहा कि पूर्व मे इसी मामले में की जा रही सीबीआई जांच बंद कर दी गयी थी. दोबारा जांच शुरू करना कानून का दुरुपयोग है. 

 

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