Ranchi : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है. हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है.
लालू ने पूरी की आधी सजा
लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से अदालत में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है. इसलिए जमानत दी जानी चाहिए. जिसपर सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि लालू यादव को आरसी 38A/96 मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई गई है. सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को IPC की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की है. इसके साथ ही PC Act की विभिन्न धाराओं के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है. यानी अदालत ने लालू यादव को 14 वर्ष की सजा सुनाई है. इस लिहाज से उन्होंने अब तक सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है.
एक ही अदालत ने अलग अलग सजाएं सुनाई
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सभी आरोप एक हैं. एक ही तरह के गवाहों के आधार पर एक ही अदालत ने अलग अलग सजाएं सुनाई. सीबीआई के द्वारा जिन बातों को आधार बना कर बेल रिजेक्ट किये जाने की बात कही जा रही है वो काफी नहीं हैं.
9 अप्रैल को पूरी हुई थी आधी सजा
बता दें कि 9 अप्रैल को लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी . सुनवाई के दौरान देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष लालू यादव की जमानत के लिये पैरवी की. वहीं सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा था. जिसपर बचाव पक्ष के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कड़ा विरोध किया था. जिसके बाद अदालत ने सीबीआइ को 3 दिन का समय देते हुए एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने वीसी के जरिये इस मामले की सुनवाई की थी.
दुमका कोषागार से जुड़ा है मामला
बता दें कि दुमका कोषागार से जुड़े मामले में लालू यादव ने जमानत याचिका दाखिल किया था .लालू ने अपने अधिवक्ता देवर्षि मंडल के माध्यम से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया था.
9 अप्रैल को पूरी हो रही सजा की आधी अवधि
बता दें कि 19 फरवरी को हाई कोर्ट ने लालू की जमानत यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन्होंने दुमका कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई थी. हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका की पैरवी कर रहे अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि 9 अप्रैल को लालू की सजा की आधी अवधि पूरी गयी है. इसलिए इसी दिन जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट से आग्रह किया गया था. फिलहाल लालू प्रसाद का इलाज दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में चल रहा है.