Patna: कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की मनोज जैन की बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद सीबीआई को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर से दायर याचिका पर दिया गया है.
अपनी याचिका में राबड़ी देवी ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें कुछ दस्तावेज देने से मना कर दिया गया था. ये दस्तावेज रेलवे में जमीन के बदले नौकरी केस से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि उनको ये दस्तावेज मिलनी चाहिए ताकि अपना पक्ष मजबूत तरीके से रख सकें.
मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी. इससे पहले दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव सहित अन्य आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं. इन याचिकाओं में उन दस्तावेजों की मांग की गई थी, जिन्हें जांच एजेंसी ने अभी तक अदालत में पेश नहीं किया है.
ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि जिन दस्तावेजों पर दूसरे पक्ष ने भरोसा नहीं किया है, उन्हें देना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे दस्तावेज केस को उलझा सकता है और मामले में देरी की जा सकती है. इसलिए इस मांग को खारिज कर दिया था. क्या है पूरा मामला
मामला साल 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेलमंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है. उनपर आरोप है कि अभ्यर्थियों ने कम कीमत पर जमीन दी और बदले में रेलवे में नौकरी मिली. लालू यादव और उनका परिवार इन आरोप से इंकार करते हैं. उनका कहना है कि वे कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे.
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