Patna: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के मुखिया लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. रेलवे में लैंड फॉर जॉब घोटाला से जुड़े मामले में लालू यादव ने केस रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि लालू की याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है. इसलिए इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती.
जानकारी के मुताबिक, लालू यादव की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में ‘लैंड फॉर जॉब केस’ में CBI की ओर से दर्ज FIR और तीनों चार्जशीट रद्द करने की मांग की गई थी. साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा इन आरोप-पत्रों पर संज्ञान लिए जाने के आदेशों को भी रद्द करने मांग की गई थी. जस्टिस रविंद्र दुडेजा ने याचिका में की गई मांगों को अस्वीकार करते हुए कहा कि, याचिका में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है.
ट्रायल कोर्ट से भी लगा था झटका
बीते दिन भी लालू परिवार को ट्रायल कोर्ट से झटका लगा था. पिछले दिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ‘नौकरी के बदले जमीन घोटाला’ मामले में लालू व राबड़ी देवी की ओर से याचिका खारिज कर की गई थी. इन याचिकाओं में उन दस्तावेजों की मांग की गई थी, जिन्हें जांच एजेंसी ने अभी तक अदालत में पेश नहीं किया है. याचिका में 1600 से अधिक दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था. ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि, आरोपी पक्ष की ओर से ट्रायल में देरी का बहाना बनाया जा रहा है.
क्या है ‘नौकरी के बदले जमीन घोटाला’
मामला साल 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेलमंत्री रहते हुए नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़ा है. उनपर आरोप है कि अभ्यर्थियों ने कम कीमत पर जमीन दी और बदले में रेलवे में नौकरी मिली. लालू यादव और उनका परिवार इन आरोप से इंकार करते हैं. उनका कहना है कि वे कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे.
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