Ranchi : बड़गाई की 8.5 एकड़ जमीन कब्जा करने के मामले में चार्जशीटेड आरोपी विनोद सिंह और रैयत राजकुमार पाहन की डिस्चार्ज पिटीशन पर पीएमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने दोनों की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी है.
इसी मामले में 8 जून को सीएम हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज हुई थी. बता दें कि विनोद सिंह और राजकुमार पाहन ने खुद को मामले में निर्दोष बताते हुए आरोप मुक्त करने की गुहार लगाई थी.लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली.
बता दें कि मामले में विनोद सिंह का नाम तब आया, जब ईडी से पूछताछ के दौरान उनके मोबाइल से व्हाट्सएप चैट मिला, जिसमें अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग में सिफारिश की लिस्ट और बड़गाई की विवादित जमीन पर मैरिज हॉल बनाने से संबंधित डिजाइन मिला था.
ईडी ने इस भूमि घोटाले मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी, जिसमें सीएम के अलावा आर्किटेक विनोद सिंह, बड़गाईं अंचल के निलंबित उप राजस्वकर्मी भानु प्रताप प्रसाद, रैयत राजकुमार पाहन और जमीन कारोबारी हिलेरियस कच्छप , अंतू तिर्की एवं अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी.
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