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लैंड स्कैम: जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

Ranchi: बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को पीएमएलए की विशेष कोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उसकी डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया. 

 

दरअसल, 3 जनवरी को शेखर कुशवाहा की ओर से याचिका दाखिल कर खुद को आरोप मुक्त करने का आग्रह किया गया था. बता दें की जमीन घोटाला मामले में शेखर कुशवाहा के ठिकाने पर ईडी ने दो बार 22 अप्रैल 2023 और 16 अप्रैल 2024 को छापेमारी की थी. जिसके बाद पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर गिरफ्तार किया था.

 

क्या है मामला

शेखर कुशवाहा पर बड़गाई अंचल की एक जमीन की खरीद-बिक्री में शामिल होने का आरोप है. शेखर कुशवाहा ने अपने सहयोगी प्रियरंजन सहाय, सद्दाम हुसैन, विपिन सिंह, इरशाद अंसारी, अफसर अली के साथ मिलकर राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद की मिलीभगत से साल 1971 की फर्जी सेल डीड तैयार की थी.

 

कोलकाता के रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ कर  सेल डीड तैयार की गई थी. 4.83 एकड़ जमीन एक भोक्ता परिवार का है, जिसका नाम बदलकर दूसरे के नाम से सामान्य प्रकृति की जमीन बनाई गई थी. जिसके बाद 22.61 करोड़ की जमीन को 100 करोड़ रुपये में बेचने की तैयारी की जा रही थी.

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