Ranchi: लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी विपिन सिंह और प्रिय रंजन सहाय को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. गुरुवार को हाईकोर्ट में दोनों आरोपियों की बेल पर फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की बेंच ने यह आदेश दिया है.
इससे पहले रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.