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लैंड स्कैम : विष्णु अग्रवाल को नहीं मिली बेल, जमानत अर्जी खारिज

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Ranchi : रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) के विशेष कोर्ट ने लैंड स्कैम के आरोपी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है. बुधवार (13 सितंबर) को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने विष्णु अग्रवाल को जमानत देने से इंकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है. जमानत अर्जी खारिज होने के बाद फिलहाल विष्णु अग्रवाल का ठिकाना जेल की सलाखें ही होंगी. विष्णु अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विक्रांत सिन्हा और स्नेह सिंह ने बहस की. वहीं ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने बहस करते हुए विष्णु अग्रवाल को लैंड स्कैम का सबसे बड़ा मास्टर माइंड बताया और जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया.

खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट से गुहार लगायी थी

विष्णु अग्रवाल लैंड स्कैम केस में प्रमुख आरोपी हैं, ED ने उन्हें 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था. इसी केस में पावर ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश भी अभियुक्त हैं. विष्णु अग्रवाल का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें रिम्स के कैदी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती किया गया है. अपनी जमानत याचिका में विष्णु अग्रवाल ने कहा था कि इस पूरे केस में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए भी जमानत अर्जी मंजूर करने की गुहार लगाई थी.
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