Ranchi: एनटीपीसी द्वारा फर्जी ग्राम सभा कर फॉरेस्ट क्लीयरेंस का एनओसी लेने के मामले की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने हजारीबाग डीसी को डीएमएफटी (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट) फंड में अब तक जमा किए गए फंड और खर्च का ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान वन विभाग की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति का कोई औचित्य नहीं था. कोर्ट ने कहा कि जब डीएफओ ने उक्त मामले की जांच किया तो उस रेंज के अधिकारी कैसे इस बात से इनकार कर रहे है. इसलिए इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्वयं कोर्ट में हलफनामा दायर करें. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय की बेंच में हुई. इस पूरे मामले को लेकर हजारीबाग के रहने वाले मंटू सोनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ये मामला पकरी बरवाडीह कोल परियोजना के लिए जमीन हस्तांतरण से जुड़ा हुआ है. इस मामले में अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह ने बहस की. इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता मंटू सोनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
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