Latehar : लातेहार की अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ शोभना टोपनो के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एक्ट-2006 व कोटपा एक्ट के तहत सघन जांच अभियान चलाया गया. राज्य सरकार निकोटिन युक्त गुटखा व पान मसाला की बिक्री पर रोक लगाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गयी है. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी (एफएसओ) डॉ मोइन अख्तर व टोबैको कंट्रोल सेल के जिला परामर्शदाता नागेंद्र कुमार के नेतृत्व में यह अभियान लातेहार व मनिका थाना क्षेत्र के रांची रोड सहित विभिन्न स्थानों पर चलाया गया. एफएसओ ने कुल 12 प्रतिष्ठानों की जांच की.
उन्होंने दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठाननों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने और अखाद्य रंगों का प्रयोग नहीं करने की सख्त चेतावनी दी. एक दुकान को खाद्य लाइसेंस नहीं दिखाने पर नोटिस जारी किया गया. जिन दुकानों में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन पाया गया, उन पर 2150 रुपये का जुर्माना लगाया गया. अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिया कि वे किसी भी स्थिति में निकोटिनयुक्त गुटखा या पान मसाला की बिक्री नहीं करें.
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