Latehar : लातेहार के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी (FSO) मोईन अख्तर ने गुरुवार को जिला मुख्या्लय की कई दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया. यह कार्रवाई डीसी उत्कर्ष गुप्ता के निर्देश पर की गई. निरीक्षण के दौरान एफएसओ ने दवा दुकानों में बेचे जा रहे खाद्य व पेय पदार्थों की जांच की. इस दौरान उन्होंने ज्ञान मेडिकॉस, आकाश सोनी, न्यू श्रीराम मेडिकल हॉल, साई मेडिकल एजेंसी, श्रीराम मेडिको, मुकेश मेडिकल हॉल, न्यू आदर्श मेडिकल हॉल, न्यू लक्ष्मी मेडिकल हॉल, जनता मेडिकल हॉल, व अजन्ता मेडिकल हॉल का निरीक्षण किया.
उन्होंने दवा व्यवसायियों को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की ओर से जारी नए निर्देशों की जानकारी दी. बताया कि FSSAI के आदेश के अनुसार किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ के ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम में "ओआरएस" शब्द का उपयोग भ्रामक है. ऐसे सभी पेय पदार्थों का निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय प्रतिबंधित किया गया है.
उन्होंने कहा कि ORS शब्द का प्रयोग केवल चिकित्सकीय उत्पाद (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्युशन) के रूप में ही किया जा सकता है. यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित नमक व चीनी के सही अनुपात में तैयार किया जाता है. प्रतिबंधित पेय पदार्थों में ORS शब्द वाले उत्पाद जैसे ORSL, Glucon D, Active-ORS, Rebalanz ORS आदि शामिल हैं. इन उत्पादों पर "Not ORS" लिखा होता है, फिर भी इनका उपयोग उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है. इसलिए इन पर प्रतिबंध लागू रहेगा.
उन्होंने कहा कि सभी थोक व खुदरा विक्रेताओं को जिनके पास ऐसे प्रतिबंधित उत्पाद हैं, उन्हे शीघ्र ही निर्माता कंपनी को वापस कर दें. यदि दुबारा निरीक्षण में ऐसे प्रतिबंधित पेय पदार्थ पाए गए, तो संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध FSS Act की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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