बंदियों को दी गई कानून की बुनियादी जानकारी
Latehar: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर रविवार को मंडल कारा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो अब्दुल नसीर व न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी राहुल कुमार मौजूद थे. मो अब्दुल नसीर ने बंदियों को कानून की कई बुनियादी जानकारी दी. उन्होने जमानत, वाद की प्रक्रिया, वादों का निपटारा और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया. बंदियों को उनके अधिकार और उन्हें मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे बताया. उन्होंने प्लीड गिल्टी, वन अधिनियम कानून एवं सुलहनीय वादों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. मौके पर उन्होने बंदियो के सवालों के जवाब भी दिये.
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जेल से निकलने के बाद समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील
वहीं न्यायिक दंडाधिकारी राहुल कुमार ने बंदियों को उनके मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी दी. उन्होंने जेल से निकलने के बाद समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की. राहुल कुमार ने छोटे-मोटे मुकदमें का निपटारा सुलह समझौता के आधार पर कराने का सुझाव भी दिया. अधिवक्ता दीपक कुमार ने बंदियों को एलएडीसी के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया. कहा कि उन्हें किसी प्रकार का कानूनी सलाह व सुझाव चाहिए तो उनसे मिल सकते है. कार्यक्रम में मंच का संचालन एलएडीसी के अधिवक्ता राहुल कुमार ने किया. मौके पर प्रभारी जेलर प्रदीप मुंडा, प्राधिकार के सहायक सौरभ कुमार व पीएलवी राजकुमार सिंह सहित जेल के कर्मचारी व कई बंदी मौजूद थे.
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