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लातेहारः दहेज हत्याकांड में पति समेत 3 आरोपियों को उम्रकैद

Latehar : लातेहार जिले में दहेज हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. लातेहार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने हत्याकांड के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. हेरहंज गांव में 31 मार्च 2020 को मुकेश गुप्ता की पत्नी अंजू की हत्या हुई थी. थाने में दर्ज प्राथमिकी में हेरहंज गांव निवासी मुकेश गुप्ता पर दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप था. अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों को अदालत में पेश किया गया. वहीं, बचाव पक्ष ने कुल दो गवाहों को पेश किया.

 प्राथमिकी के अनुसार, अंजू देवी की शादी 28 अप्रैल 2018 को हेरहंज निवासी मुकेश गुप्ता के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के रूप में आठ लाख रुपए नकद व चारपहिया वाहन की मांग कर रहे थे. अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दहेज लोलुप पति मुकेश गुप्ता, ससुर शंभू प्रसाद गुप्ता व सास गायत्री देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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