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लातेहारः दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, 7 लाख जुर्माना भी

Latehar : लातेहार जिला अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए शुक्रमार को सजा सुनाई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने आरोपी रंथु उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 7 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है. रंथु उरांव रांची जिले के चान्हों थाना क्षेत्र के हुरहुरी गांव का रहने वाला है. अभियोजन पदाधिकारी मनोज कुमार लकड़ा ने बताया कि पिपरवार थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी पीड़िता के पिता ने रंधु उरांव के खिलाफ हेरहंज थाना में 18 अप्रैल 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

मामले की सुनवाई के उपरांत अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 376 (1) व 307 के तहत दोषी ठहराया. अदालत ने उसे दोनों धाराओं सश्रम आजीवन कारावास और क्रमशः चार लाख व तीन लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उस दो-दो वर्षों की साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. बचाव पक्ष की ओर से एलएडीसी ने बहस की.

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