Latehar : सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुनील दत्त द्विवेदी की अदालत ने हत्या के प्रयास करने के सात आरोपियों को 10-10 वर्षों का सश्रम कारावास व अधिकतम 20-20 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
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प्रभारी लोक अभियोजक शिव शंकर राम के अनुसार बीते 22.7 2020 की सुबह चंदवा थाना क्षेत्र के डरैया सुरली ग्राम निवासी कृष्ण यादव के ऊपर उसके ही रिश्तेदार जुगल किशोर यादव, पीतांबर यादव, सविता देवी, शीला देवी, रामा यादव,जितेंद्र यादव व सुदामा यादव ने जानलेवा हमला किया था. जिससे वे, उनकी पत्नी देवन्ती देवी व पिता मछिंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
अदालत ने सत्रवाद संख्या 34/ 2023 के तहत सुनवाई करते हुए आरोपियों के विरुद्ध भादवि धारा 307 ,324 व 323 का आरोप सिद्ध पाया. अदालत ने सभी आरोपियों को भादवि की धारा 307 के तहत 10 -10 वर्षों का सश्रम कारावास व 20-20 हजार रुपए जुर्माना
वहीं भादवि की धारा 324 के तहत तीन-तीन वर्षों का सश्रम कारावास व पांच - पांच हजार रूपये का जुर्माना व भादवि की धारा 323 के तहत एक-एक वर्ष का कारावास और एक - एक हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है. सभी सजायाफ्ता को लातेहार जेल भेज दिया गया है.
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