Latehar: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है. किसी भी गैर-भारतीय को इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए. यदि किसी गैर-भारतीय को इन्यूमरेशन फॉर्म प्राप्त होता है, तो वह बिना हस्ताक्षर किए उचित कारण लिखकर उसे बीएलओ को लौटा दे. झूठी घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत दंडनीय अपराध है.
मंगलवार को लोहरदगा के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आयोजित बीएलओ एवं बीएलए-2 की बैठक और चुनाव पाठशाला को संबोधित करते हुए सीईओ ने कहा कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर द्वितीय बीएलओ एवं बीएलए-2 की बैठक हुई. अब 22 जुलाई को तृतीय एवं अंतिम बैठक में ASDD सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा. इसके बाद 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची के साथ ASDD सूची का भी प्रकाशन होगा.
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उन्होंने सभी बीएलओ और बीएलए-2 को निर्देश दिया कि वर्तमान मतदाता सूची के किसी भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम प्रारूप मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए. ASDD सूची तैयार करते समय पूरी सतर्कता और पारदर्शिता बरती जाए.
सीईओ ने बताया कि ASDD सूची में केवल पांच श्रेणियों के नाम शामिल किए जाएंगे—डुप्लीकेट मतदाता, मृत मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता, अनुपस्थित/अप्राप्य मतदाता तथा विदेशी नागरिक. इन सभी मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन कर कार्रवाई की जाएगी.
लोहरदगा दौरे के दौरान के. रवि कुमार ने मतदान केंद्र संख्या 259, 260, 261, 272, 273 और 274 का निरीक्षण किया तथा बीएलओ, बीएलए-2 और चुनाव पाठशाला के सदस्यों से संवाद कर एसआईआर की प्रगति की समीक्षा की.
इस अवसर पर उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीणा, आईटीडीए निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अमित कुमार, अतिरिक्त एईआरओ मुक्ति किंडो सहित संबंधित अधिकारी एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे.
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