Latehar : जिला प्रशासन ने अपात्र राशन कार्डधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी (डीएसओ) श्रवण राम ने ऐसे 1702 राशन कार्डधारियों की सूची जारी की है, जो राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं. इन सभी को 2 अगस्त (रविवार) तक अपना राशन कार्ड सरेंडर या निरस्त कराने का निर्देश दिया गया है.
डीएसओ ने बताया कि खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा केपीए डाटा का सत्यापन कर नोटिस निर्गत करने का निर्देश प्राप्त है. भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार सत्यापन के क्रम में सरकारी नौकर, आयकर दाता, ग्रोस टर्नओवर, व्यक्ति डायरेक्टर व मोटरयान धारक के केपीए (वी-2) में चिन्हित लाभुक के तहत आते हैं.

ऐसे लाभुकों का राशन कार्ड (परिवार के सभी सदस्य समेंत ) दो अगस्त तक निरस्त करने का निर्देश प्राप्त है. अर्हत्ता नहीं होने के बावजूद वर्ष 2015 से राशन का उठाव किया जा रहा है. यह झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश -2024 की धारा 07 के विरूद्ध ए वं प्राप्त किये गये खाद्यान्न की राशि वसूलने एवं प्राथमिकी दर्ज करने का प्रावधान के तहत आता है. ऐसे कार्ड धारको को दो दिनों के अंदर राशन कार्ड सरेंडर या निरस्त करने का निर्देश दिया गया है.
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