Latehar : लातेहार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पत्नी की हत्या मामले में आरोपी पति शंभु प्रसाद को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मनिका निवासी शंभु प्रसाद पर मनिका थाना में कांड संख्या 06/2024 के तहत पत्नी की हत्या का केस दर्ज था.
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, छह फरवरी 2024 को रात 11.30 बजे शंभू अपनी पत्नी की हत्या कर घर से फरार हो गया था. उसके बच्चों ने चौकीदार हरिचरण मांझी को बताया कि उसके माता और पिता के बीच रोज झगड़ा होता था. उस रात भी झगड़ा हुआ था. इसी दौरान पिता ने उनकी मां की हत्या कर दी और फरार हो गए. चौकीदार के बयान पर मनिका थाना में यह मामला दर्ज किया गया था.
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