Latehar : लातेहार के एसडीजेएम की अदालत ने माओवादी सब जोनल कमांडर कुंदन खरवार और उसके दो साथियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. अदालत ने यह सजा महुआडांड़ थाना कांड संख्याज 05/25 (21 फरवरी 25) की सुनवाई के बाद सुनाई.
अदालत ने मनिका थाना क्षेत्र के माइल मटलौंग निवासी आरोपी कुंदन खेरवार उर्फ कुंदन जी और उसके साथी सूरज नाथ यादव व सतेन्द्र यादव उर्फ पिंटू को धारा-308(3) के तहत एक वर्ष साधारण कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा धारा-308(4) के तहत तीन वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगीं.
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