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Latehar News : पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में कल नीट-यूजी की परीक्षा, तैयारियां पूरी

शहर के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में कल यानी तीन मई को नीट-यूजी की परीक्षा होगी. जिला प्रशासन ने परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी कर ली  है. परीक्षा के मद्देनजर एडीएम अजय कुमार रजक ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
 
एसडीएम अजय कुमार रजक

Latehar :   शहर के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में कल यानी तीन मई को नीट-यूजी की परीक्षा होगी. जिला प्रशासन ने परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी कर ली  है. परीक्षा के मद्देनजर एडीएम अजय कुमार रजक ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है. 

 

अजय कुमार रजक ने बताया कि NEET(UG) परीक्षा के स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. 

 

जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही किसी प्रकार की भीड़-भाड़, नारेबाजी, अनधिकृत प्रवेश, परीक्षा से संबंधित सामग्री का आदान-प्रदान तथा परीक्षा प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने वाले किसी भी कृत्य पर पूर्णतः रोक रहेगी.

 

वहीं परीक्षा केंद्रों के आसपास मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री के उपयोग एवं आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा. परीक्षा अवधि के दौरान अभिभावकों एवं अन्य अनावश्यक व्यक्तियों के परीक्षा केंद्र के निकट ठहरने पर भी रोक लगाई गई है.

 

एसडीएम ने बताया कि निषेधाज्ञा 3 मई को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक या परीक्षा समाप्त होने तक लागू रहेगी. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने सभी अभ्यर्थियों, अभिभावकों एवं आमजनों से सहयोग की अपील की है,

 

 

इस आदेश के तहत किसी खास व्यक्ति, जगह या पूरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर नियम लागू किए जा सकते हैं.  जरूरत पड़ने पर आम लोगों की आवाजाही या किसी रास्ते के उपयोग पर भी रोक लगाई जा सकती है, खासकर किसी विशेष स्थान तक जाने के लिए. 

 

झारखंड लाउडस्पीकर नियंत्रण अधिनियम, 1955 के अनुसार, ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) का उपयोग सिर्फ तय समय के अंदर ही किया जा सकेगा.

 

यह नियम ड्यूटी पर तैनात पुलिस, सुरक्षा बल और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

 

 

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