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लातेहार: मैट्रिक परीक्षा केंद्रों पर 100 मीटर के दायरे में रहेगा निषेधाज्ञा लागू

Arjun Viswakarma Latehar: अनुमंडल दंडाधिकारी लातेहार शेखर कुमार एवं अनुमंडल दंडाधिकारी महुआडांड़ नीत निखिल सुरीन ने मैट्रिक एवं इंटरमीडियट की परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू किया है. 24 मार्च से 25 अप्रैल तक होने वाले मैट्रिक एवं इंटरमीडियट की परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त आयोजन को लेकर परीक्षा केंद्र के पास धारा 144 लागू रहेगा. इसके तहत् परीक्षा केंद्रों के सौ मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगा.  इसके तहत परीक्षा केंद्रों के सौ मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति अनावश्यक रूप से समूह बनाकर ना तो मजमा लगाएंगे ना ही ऐसा करने का प्रयास करेंगे. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला, गड़ासा, तलवार, छूरा एवं अन्य किसी तरह का आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे. इसे भी पढ़ें-  शिवसेना">https://lagatar.in/shiv-senas-mouthpiece-saamna-attacked-pm-modi-on-pok-calling-surgical-strike-a-small-firecracker/">शिवसेना

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धारा 144 के तहत परीक्षा केन्द्र के सौ मीटर की परिधि के अंदर एवं इसके आसपास कोई भी संस्था व्यक्ति के द्वारा लाउडस्पीकर का प्रयोग बगैर अनुमति के नहीं करेंगे. परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी परीक्षार्थी पुलिस बल व अथवा परीक्षा कार्य से जुड़े हुए कर्मियों को छोड़कर किसी का भी प्रवेश वर्जित रहेगा. परीक्षा केन्द्र के सौ मीटर की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति व्यर्थ रूप से विचलन नहीं करेंगे. यह निषेधाज्ञा किसी मृत व्यक्तियों के दाह संस्कार अथवा धार्मिक कार्यक्रम अथवा शादी विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध शिथिल रहेगा. यह निषेधाज्ञा उक्त परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को एवं समय तक ही लागू होगा. इसे भी पढ़ें- पेट्रोल-डीजल,">https://lagatar.in/after-petrol-diesel-lpg-cylinder-tata-motors-vehicles-will-also-be-expensive-new-price-will-be-applicable-from-april-1/">पेट्रोल-डीजल,

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