Latehar : अनुमंडल दंडाधिकारी, लातेहार अजय कुमार रजक ने 19 अप्रैल को आयोजित होने वाली झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराने को लेकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमंडल क्षेत्र के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
झारखंड लोक सेवा आयोग, जेपीएससी की 19 मार्च को होने वाली संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जिले में 13 केंद्र बनाए गए है. यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी. प्रथम पाली पूर्वाह्न 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक और द्वितीय पाली अपराह्न 03:00 बजे से 05:00 बजे तक निर्धारित है.
जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में चार या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही किसी प्रकार की भीड़-भाड़, नारेबाजी, अनधिकृत प्रवेश, परीक्षा से संबंधित सामग्री का आदान-प्रदान और परीक्षा प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने वाले किसी भी कृत्य पर पूर्णतः रोक रहेगी. इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री के उपयोग एवं आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा.
परीक्षा अवधि के दौरान अभिभावकों एवं अन्य अनावश्यक व्यक्तियों के परीक्षा केंद्र के निकट ठहरने पर भी रोक लगाई गई है. एसडीएम ने बताया कि यह आदेश परीक्षा की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.
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