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लातेहार : नशे के दो कारोबारी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, लगाया एक लाख जुर्माना

Latehar : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार की अदालत ने एनडीपीएस कांड संख्या 6/ 2022 चंदवा थाना कांड संख्या 147/ 2021 की सुनवाई करते हुए आरोपियों पर लगे आरोप को सत्य पाया एवं उन्हें सजा सुनायी. मालूम हो कि दिलशाद खान (चंदवा) एवं मो. सोहेल (सिबला, बालूमाथ) को एनडीपीएस की धारा 15,18 एवं 120 भादवि के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनायी गई है. श्री कुमार की अदालत में विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार दास ने गवाहों को पेश किया और आरोपियों पर लगे आरोप को सत्य बताते हुए दलीलें पेश की. बचाव पक्ष की अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि उक्त दोनों आरोपियों पर लगे आरोप सत्य हैं. खुली अदालत में आरोप सिद्ध होने पर दस वर्षों की सश्रम कारावास एवं एक- एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. आरोपियों पर अत्यंत नशीला पदार्थ परिवहन करने का आरोप था. इसे भी पढ़ें : करनी">https://lagatar.in/had-to-double-the-income-of-farmers-committed-a-scam-of-rs-73-crore/">करनी

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