- मेटा ने जानबूझकर एक टीनएजर्स को लगातार उकसाने वाला प्रोडक्ट तैयार किया
- मेटा की इंटरनल रिसर्च का रिजल्ट आम लोगों के लिए पब्लिश नहीं किया गया
- टेनेसी के अटॉर्नी जनरल ने मेटा पर जुर्माना लगाने की मांग कोर्ट से की है
Nashville : फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा पर इंस्टाग्राम को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप अमेरिका के टेनेसी राज्य ने लगाये हैं. टेनेसी के अटॉर्नी जनरल जोनाथन स्करमेटी के ऑफिस ने केस दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि इंस्टाग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि टीनएजर्स में सोशल मीडिया की लत बढ़ती जा रही है.
रॉयटर्स की रिपोर्ट केअनुसार जल्द ही यह जांच की जायेगी कि क्या मेटा द्वारा वास्तव में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि टीनएजर्स को सोशल मीडिया की लत लगती जा रही है. टेनेसी केअटॉर्नी जनरल का आरोप है कि मेटा ने उनके राज्य(टेनेसी)के कंज्यूमर सेफ्टी कानून को तोड़ा है.
गंभीरआरोप है कि मेटा ने जानबूझकर एक टीनएजर्स को लगातार उकसाने वाला प्रोडक्ट तैयार किया है. अटॉर्नी जनरल का आरोप है कि मेटा की इंटरनल रिसर्च का रिजल्ट आम लोगों के लिए पब्लिश नहीं किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इंस्टाग्राम किस तरह से टीनएजर्स के लिए खतरा है.
अटॉर्नी जनरल ने दर्ज केस में बताया है कि मेटा के संस्थापक और सीईओ मार्क जकरबर्ग को उनके कर्मचारियों ने इस रिचर्स की जानकारी दी थी कि यह कैसे टीनएजर्स पर बुरा असर डाल रहा है. कहा कि जकरबर्ग ने इसका नुकसान कम करने की कोशिशों के लिए पर्याप्त फंड मुहैया नहीं कराया. अटॉर्नी जनरल ने आरोप लगाया है कि प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम) पर मौजूद नुकसानदायक कंटेंट की मात्रा को लेकर सार्वजनिक रूप से भ्रामक बयान बयानबाजी की गयी.
टेनेसी के अटॉर्नी जनरल ने दायर मुकदमें में मेटा पर जुर्माना लगाने की मांग कोर्ट से की है. साथ ही इंस्टाग्राम में जरूरी बदलाव करने की भी मांग की है. मुकदमे में इंस्टाग्राम के फीचर्स ऑटो प्ले, इंस्टाग्राम रील्स, नोटिफिकेशनआदि को मेंशन किया गया है,
रॉयटर्स के अनुसार मेटा ने अपने बचाव में कहा है कि राज्य के आरोप इंस्टाग्राम पर यूजर्स द्वारा पोस्ट किये गये कंटेंट पर आधारित है. मेटा का तर्क है कि अमेरिका के कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट का सेक्शन 230 तीसरे पक्ष (थर्ड-पार्टी) द्वारा पोस्ट किये गये कंटेंट के लिए कानूनी जिम्मेदारी से सुरक्षा प्रदान करता है.
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