Hazaribagh: रामनवमी पर्व को लेकर जिले में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए जिले में तीन दिनों तक सभी प्रकार की शराब दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है.
जारी आदेश के अनुसार, झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 26(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 मार्च 2026 से 29 मार्च 2026 तक जिले के अंतर्गत आने वाली सभी खुदरा शराब दुकानें, रेस्तरां, बार एवं अन्य उत्पाद अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे.
प्रशासन के अनुसार यह निर्णय रामनवमी पर्व की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि जिले में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनी रहे.
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